अब कार चलाते समय खूब होंगी फोन पर बात और नहीं कटेगा चालान, नया नियम हो सकता है लागू
भारत में वाहन को चलाते समय कई प्रकार के नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन करना हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है, जो ड्राइविंग सीट पर बैठा है। आप सभी जानते हैं, कि कार चलाते समय फोन पर बात करना गैर कानूनी है, और ऐसा करने पर पुलिस आपका चालान कर सकती है। लेकिन अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि ड्राइविंग करते समय फोन पर बात करने के लिए किसी व्यक्ति को अब दंडित नहीं किया जाएगा। हालाँकि, कुछ नियम हैं जिनका उसे पालन करना होगा।
आप रहें सतर्क
मंत्री ने कहा कि फोन पर बात करने की अनुमति तभी दी जाएगी, लेकिन इसके लिए जरूरी है, कि मोबाइल फोन हैंड्स-फ्री डिवाइस से जुड़ा हो। साथ ही मोबाइल फोन को कार में नहीं जेब में रखना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट तो यहां तक कह रही है कि अगर फोन पर बात करने पर आपका चालान किया जाता है तो आप इसे कोर्ट में चुनौती दे सकेंगे। लेकिन आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि पुलिस अभी भी उस व्यक्ति का चालान कर सकती है, जो गाड़ी चलाते समय सीधे फोन से बात कर रहा है।
गडकरी ने कहा, 'अगर ड्राइवर हैंड्स-फ्री डिवाइस का इस्तेमाल कर रहा है और फोन पर बात कर रहा है, तो इसे दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस कोई जुर्माना नहीं लगा सकती, अगर वह ऐसा करता है तो इसे कोर्ट में चुनौती दे सकता है।"